मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट की अदालत से दो आरोपियों को सुनाई गई सजा
मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट की अदालत से आज दो गैंगस्टर के आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने उन्हें जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 5000-5000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई , मिर्ज़ापुर थाना कोतवाली कटरा पर गैंगेस्टर अधिनियम में दर्ज मुकदमे में अभियोजन अधिकारी उमाकान्त तिवारी, विवेचक निरीक्षक नीरज कुमार पाठक, कोर्ट मुहर्रिर उपनिरीक्षक सतीश कुमार कुशवाहा, तथा पैरोकार आरक्षी सिकन्दर चौहान के प्रभावी पैरवी की गई, गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई , विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में दोनों आरोपी 1.शिवम कुमार गौड़ पुत्र रामलाल गौड़ निवासी कोटवां थाना पड़री, व 2. समर अली पुत्र हसमतउल्ला निवासी टेढी नीम थाना कोतवाली शहर मिर्ज़ापुर पर आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम में जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 5000-5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया ,