मिर्ज़ापुर पुलिस अधीक्षक द्वारा गैंग लीडर गैंगस्टर चुन्नू यादव की 4.5 करोड़ की संपत्ति किया गया कुर्क
मिर्ज़ापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन आज भारी पुलिस फोर्स के के साथ ग्राम डोमरौली में पहुंचकर कुख्यात आपराधिक माफिया गैंग लीडर चुन्नू यादव की 4.5 करोड़ की संपत्ति को डुगडुगी बजवाकर कुर्क कर लिया , पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा बताया गया कि कुख्यात आपराधिक माफिया गैंग लीडर चुन्नू यादव उर्फ शिवशंकर यादव पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी दुर्गाबाजार थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्ज़ापुर की अवैध रूप से अर्जित की हुई ₹ 4.5 करोड़ की अचल सम्पत्ति धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट मिर्ज़ापुर के आदेश से कुर्क की गयी , कुख्यात आपराधिक माफिया गैंग लीडर चुन्नू यादव अवैध व समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित धन से अपनी माता के नाम पर ग्राम डोमरौली के अराजी नं0-138/987 में रकबा 16932 वर्ग फुट जमीन जिसकी कीमत करीब ₹ 4.5 करोड़ की रजिस्ट्री करायी गई थी , जिसे धारा 14 (1) अधिनियम- गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क की गयी, चुन्नू यादव के ऊपर गंभीर धाराओ में कुल 12 मुकदमे दर्ज है , चुन्नू यादव का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है, 1- मु0अ0सं0-693/2002 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली कटरा, 2- मु0अ0सं0-729/2003 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली कटरा, 3- मु0अ0सं0-1047/2005 धारा 307,504,506 भादवि व 5 एक्सप्लोसिव एक्ट थाना कोतवाली कटरा, 4- मु0अ0सं0-429/2011 धारा 147,384,452,354,323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली कटरा, 5- मु0अ0सं0-581/2011 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली कटरा, 6- मु0अ0सं0-704/2012 धारा 307,504,506 भादवि थाना कोतवाली कटरा, 7- मु0अ0सं0-830/2014 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली कटरा, 8- मु0अ0सं0-1240/2016 धारा 10 उ0प्र0गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली कटरा , 9- मु0अ0सं0112/2022 धारा 147,148,149,302,323,427,308,34 भादवि थाना कोतवल8 कटरा , 10- मु0अ0सं0-210/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली कटरा ,11- एचएस नं0-52ए थाना कोतवली कटरा , 12- गैंग संख्या-डी 24/22 थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्ज़ापुर