मिर्ज़ापुर न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया
मिर्ज़ापुर न्यायालय ASJ/FTC द्वितीय ने आज हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रू0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाया , थाना चुनार क्षेत्र के ग्राम सहसपुरा परसोधा निवासी रविन्द्र नाथ पाण्डेय ने नामजद अभियुक्त राम प्रसाद यादव उर्फ शिव प्रसाद पुत्र सूरत राम यादव निवासी रेवतीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरूद्ध अपने छोटे भाई की मारपीट कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था , पुलिस ने मु0अ0सं0-1059/2010 धारा 323/342/302/394 दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को आज ASJ/FTC द्वितीय न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाया , साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपी को भुगतना होगा ,