मिर्ज़ापुर न्यायालय ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को सजा सुनते हुए जुर्माना भी लगाया
मिर्ज़ापुर न्यायालय ने आज गैर इरादतन हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाया , जिसमे से तीन आरोपियों को आठ-आठ वर्ष और एक आरोपी को सात वर्ष की कारावास के साथ अर्थदण्ड भी लगाया , मामला थाना हलिया क्षेत्र का है , दिनांकः 18.08.2013 को थाना हलिया पर मोकीम पुत्र अब्दुल अहमद निवासी हलिया कस्बा थाना हलिया नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपने पिता की मारपीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया था , नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था , पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल की पैरवी के चलते आज जनपद सत्र न्यायाधीश धारा 304(II) , 452, 323,34 के तहत दोषी पायें जाने पर 03 अभियुक्तों वाहिद , वसीम व अनीस पुत्रगण युसुफ को 08-08 वर्ष का कारावास एवं ₹ 07-07 हजार के अर्थदण्ड तथा अन्य 01 अभियुक्त युसुफ पुत्र सत्तार को 07 वर्ष का कारावास एवं ₹07 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , साथ ही अदालत ने कहा कि अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा ,