मिर्ज़ापुर न्यायालय ने मारपीट और डकैती करने के मामले में दो आरोपियों को मिली 10 वर्ष की सजा
मिर्ज़ापुर न्यायालय ने आज मारपीट और डकैती करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी , साथ ही 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड भी लगाया , घटना 22.11.2001 को थाना अहरौरा पर हे0का0 राजनाथ राय 39वी वाहिनी पीएससी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध लोक सेवक के साथ मारपीट कर डकैती करने के सम्बन्ध में तहरीर दिया था , जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-377/2001 धारा 395,397,436,427 भादवि, 07 कि0ला0ए0ए0 व 03(1) लो.स.नि. अधि. पंजीकृत कर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था , आज न्यायालय ASJ-IV/SPS-J E.C. ACT. मिर्ज़ापुर ने दोनो अभियुक्तों को दोषी पायें जाने पर अभियुक्त महेन्द्र सिंह खरवार पुत्र राम केवल खरवार निवासी ढोसरा थाना माची सोनभद्र व लालव्रत कोल उर्फ कमल उर्फ राजगुरू पुत्र बचाऊ निवासी मझगंवा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली को 10-10 वर्षों का कारावास एवं ₹ 07-07 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,