मिर्ज़ापुर न्यायालय ने नाबालिक के साथ लैंगिक उत्पीड़न के आरोप में दो को सुनाई सजा
मिर्ज़ापुर न्यायालय SPL (J) POCSO Act. कोर्ट ने आज नाबालिक के साथ लैंगिक उत्पीड़न के आरोप में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाया , साथ ही 13 हजार 500 का अलग अलग अर्थदण्ड भी लगाया , घटना 09 मार्च 2015 को थाना कछवा पर एक महिला ने नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अपनी नाबालिक बहन के साथ आते जाते छेड़-छाड़ करना , मोबाइल से फोटों खीचना , अश्लील हरकते व बातें करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी , जिसके आधार पर थाना कछवां पर धारा 323, 354क, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था , सशक्त पैरवी के चलते आज न्यायालय SPL (J) POCSO Act. कोर्ट द्वारा दोषी पायें जाने पर अभियुक्त नागेन्द्र यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी नयापुरा हांसीपुर थाना कछवां व मिन्टू सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी पचराव थाना चुनार को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹13.5 - 13.5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ,