मिर्ज़ापुर न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 7 वर्ष की कारावास 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया
मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने आज नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 07 वर्ष की कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से आरोपी को दंडित किया, मामला थाना अहरौरा पर दिनांकः21.06.2017 को दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश, सुरेन्द्र कुमार राय ने अभियुक्त पुनवासी पुत्र रामवृक्ष निवासी बनइमिलिया थाना अहरौरा को धारा 376, 511 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,