मिर्ज़ापुर न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो वर्ष एक माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर न्यायालय ASJ-V/SPS-J(G)Act. द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अपराध में दोषी पायें जाने पर आज अभियुक्त जुनैद पुत्र निजामुद्दीन निवासी हथिया फाटक दुल्हन पैलेस के पास थाना कोतवाली कटरा के रहने वाले को गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष एक माह का कठोर कारावास साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई , घटना के सम्बंध में बताया गया कि दिनांकः 19.01.2021 को थाना कोतवाली कटरा पर निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक तत्कालीन कोतवाली कटरा द्वारा नामजद अभियुक्त जुनैद पुत्र निजामुद्दीन निवासी हथिया फाटक दुल्हन पैलेस के विरूद्ध थाना कोतवाली कटरा पर धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था , जिसमे पुलिस ने प्रभावी पैरवी के चलते फलस्वरूप न्यायालय ASJ-V/SPS-J(G)Act. द्वारा उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त जुनैद को 02 वर्ष 01 माह का कारावास एवं ₹ 05 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,