मिर्ज़ापुर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाया
मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने आज नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर आज अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाया , साथ आरोपी के ऊपर 37,500 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है , घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि 23.03.2013 को थाना चुनार क्षेत्र के पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अपनी नाबालिक पुत्री को जबरदस्ती ऑटो में बैठाकर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया , इस सम्बन्ध में पिता द्वारा तहरीर दी गयी थी , पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (2)(G) भादवि व ¾ पाक्सों एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रियाज अली उर्फ मुन्ना पुत्र इस्लाम अली निवासी पचेवरा थाना चुनार मिर्ज़ापुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 37,500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास और काटना पड़ेगा ,