मिर्ज़ापुर जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलो के साथ बैठक कर आचार संहिता नियमावली के सम्बन्ध में ढ़ी जानकारी
मिर्ज़ापुर आगामी लोकसभा चुनाव पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आज जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सभी राजनैतिक दलो के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों व सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के नियमावली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुये कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो व आदर्श आचार संहिता पालन सुनिश्चित करे ताकि जनपद में पूरी पारदर्शिता व शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन को सम्पन्न कराया जा सकें, उन्होने बताया कि दिनांक 07 मई को निर्वाचन की अधिसूचना तथा दिनांक 14 मई को निर्देशन व नाम निर्देशनो की संवीक्षा 15 मई तथा नाम वापसी के लिये 17 मई को निर्धारित की गयी हैं, जनपद में 01 जून को मतदान तथा 04 जून को मतगणना सम्पन्न किया जायेगा , आदर्श आचार संहिता किसी भी स्तर पर उल्लघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी, राजनैतिक दल के नगदी की लेन देने से बचे और अपने अन्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों, एजेंण्टो और उम्मीदवारो को चुनाव के दौरान भारी मात्रा में नगदी न ले जाने का निर्देश दे, बैठक में बताया गया कि राजनैतिक दलो के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के निजी जीवन से सम्बन्धित किसी भी ऐसे पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो की आलोचना न की जाए, चुनाव के दौरान अन्य राजनैतिक दलो और उम्मीदवारो की आलोचना के केवल उनकी नीतियो, कार्यक्रमो, पिछले रिर्काड और कार्यो तक ही सीमित होनी चाहियें शान्तिपूर्ण और अबाधित व्यक्तिगत जीवन के लिये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहियें, जुलूस व बैठक के लिये समक्ष रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने जानकारी देते हुये बताया कि राजनैतिक दलो को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति/कम्पनी अथवा संस्था को दस हजार से अधिक का नगद दिया जायेगा, इसके ऊपर का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक आदि के माध्यम किया जाए, सम्बन्धित अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक बैंठको और जुलूसो में लाउडस्पीकर का कोई उपयोग नही किया जायेगा ऐसी बैठको जुलूसो को जो रात्रि दस बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नही होगी,