मिर्ज़ापुर की अदालत से तीन अलग अलग दर्ज मामले में तीनो आरोपियों को अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
मिर्ज़ापुर अदालत से तीन अलग अलग थानों पर दर्ज मामले में आरोप सिद्ध होने पर तीनो आरोपियों को अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , थाना लालगंज पर मारपीट व गाली-गलौज से सम्बन्धित मामले में न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय लालगंज ने अभियुक्त चेतन पुत्र सदानन्द निवासी गंगहरा कलां थाना लालगंज को ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया , तो वही न्यायालय सिविल जज सी0डि0 एफटीसी अंजुम सैफी द्वारा थाना चुनार पर पंजीकृत एनसीआर सं0-232/1991 धारा 323,427,504 में अभियुक्त कलितशेखर त्रिपाठी पुत्र बागेश्वरी निवासी मड़फा थाना चुनार को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया, इसी न्यायालय से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में आरोपी मंगरू पुत्र रामलखन निवासी भानपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,