मिर्ज़ापुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन व्यापारियों के हित में उठाई आवाज
मिर्ज़ापुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को सौंपते हुए व्यापारियों के हित में आवाज उठाते हुए कहा कि 12 लाख के वार्षिक टर्नओवर के स्थान पर 40 लाख वार्षिक टर्न ओवर तक का काम करने वाले व्यापारियों को ही रजिस्ट्रेशन की सीमा में रखा जाये, व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से व्यापारियों को आ रही कठिनाईयों के निराकरण की मांग की, जिलाध्यक्ष संजय सिंह गहरवार ने कहा कि सभी प्रकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा तय की गई है, परन्तु 12 लाख रूपये की सीमा मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है, इसलिए 12 लाख टर्न ओवर के स्थान पर 40 लाख वार्षिक टर्न ओवर तक का काम करने वाले व्यापारियों को ही रजिस्ट्रेशन की सीमा में रखा जाये, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा का प्राविधान खत्म किया जाये, जुर्माना अधिकतम रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस फीस का दोगुना किया जाये, कहा की ऐसे मामलो में आजकल प्रशासनिक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट आदि को न्याय निर्णायक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा बना दिया जाता है जबकि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे न्याय निर्णय में समय लगता है, अधिक समय लगने से व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है तथा इन सब विषयों के तकनीकी जानकार न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी मात्र अधिकतम जुर्माना वसूल करना चाहते हैं, वह वाद को गुण दोषों के आधार पर तय करने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (फूड एक्ट) के लिये पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे व्यापारी को शीघ्र न्याय मिल सके ,