मिर्ज़ापुर अपर सत्र और विशेष न्यायाधीश ने आज पति और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी
मिर्ज़ापुर अपर सत्र और विशेष न्यायाधीश ने आज दो हत्यारोपियों पति और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी साथ ही 17-17 हजार के अर्थदण्ड भी लगाया गया , पुलिस के प्रभावी पैरवी के चलते हत्यारोपियों को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुआ है , घटना दिनांकः 18.09.2012 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र की है , सरजू पुत्र बसन्त निवासी जंगीरोड पॉवर हॉउस के सामने थाना कोतवाली कटरा के रहने वाले ने जीआईसी ग्राउण्ड में एक व्यक्ति का शव होने की सूचना दी गयी थी , मृतक की पहचान राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल के रूप में हुई थी , युवक की हत्या कर उसकी पहचान मिटाने के नियत से ईंट से सिर पर प्रहार करने के सम्बन्ध में सरजू की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया , पुलिस जांच करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल ने प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी के चलते आज अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट द्वारा उपरोक्त अपराध में पति पत्नी दोनो को आजीवन कारावास एवं ₹ 17-17 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02-02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा , सजायाफ्ता दोनो हत्यारोपी 1.राजू उर्फ सत्यनारायण पुत्र रामअधार निवासी हनुमान पड़रा थाना कोतवाली देहात , 2.पद्मा पत्नी राजू उर्फ सत्यनारायण निवासी हनुमान पड़रा थाना कोतवाली देहात मिर्ज़ापुर