मिर्ज़ापुर अदालत में हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर न्यायालय ASJ - IV/SPL (J) EC अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई , साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया , घटना के सम्बन्ध में मिली जानकारी के अनुसार 05.05.2018 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्र के अधवार निवासी हरिश्चन्द्र पुत्र जवाहरलाल अपने पुत्र की हत्या करने के सम्बन्ध में नामजद लिखित तहरीर दी थी , पुलिस ने मामला दर्ज कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल के पैरोकार के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज न्यायालय ASJ-IV/SPL (J) EC मिर्ज़ापुर द्वारा अभियुक्त सोनू राम पुत्र चिन्तामणी राम निवासी दुगौली थाना जिगना को आजीवन कारावास एवं ₹ 10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी , साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा ,