भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को जारी किया फरमान 15 दिनो में मृतक ग्राहकों के नॉमिनी को पैसा देना होगा
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों को फरमान जारी किया, जिसमे भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मृतक ग्राहकों के नॉमिनी को 15 दिनों में उसके खाते में जमा पैसे को देना होगा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को ये नए नियम जारी किए, जिनके तहत मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकरों से जुड़े क्लेम को 15 दिन में निपटाना होगा, और फंड उनके नॉमिनी को देना होगा, अगर बैंक देरी करता है, तो नामांकित व्यक्ति को मुआवजा भी देना पड़ेगा. आरबीआई ने ये नियम मृतक कस्टमर्स के क्लेम को जल्दी और एक समान तरीके से निपटाने के लिए बनाए गए हैं. साथ ही, दस्तावेजों की प्रक्रिया को आसान और स्टैंडर्ड किया गया है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिले, RBI ने कहा कि ये नियम 31 मार्च, 2026 तक लागू हो जाएंगे ,