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मिर्ज़ापुर की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा अर्थदण्ड भी लगाया

मिर्ज़ापुर की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा अर्थदण्ड भी लगाया
मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया , मामला थाना कछवां क्षेत्र का है , दिनांकः 14.02.2023 को थाना कछवां क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी 07 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में तहरीर दिया था , जिसके आधार पर थाना कछवां पर धारा 376एबी भादवि व 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था , थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल की अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, की प्रभावी पैरवी की वजह से आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार राय की अदालत में धारा 376 एबी भादवि सपठित धारा-6 लैंगिक मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं ₹ 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा ,
Mirzapur News Bulletin
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